- रजिस्टेªशन अपने नजदीकी सीएससी पर जाकर करवाएं या फिर ई-श्रम पोर्टल पर खुद करें
- उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिला स्तरीय कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठक
गुरुग्राम, 12 अक्तूबर। जिला में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों तथा छोटे व मध्यम किसानों आदि का रजिस्टेªशन ई-श्रम योजना 2021 के तहत करवाने के लिए गठित जिला स्तरीय कॉर्डिनेशन कमेटी की बैठक आज उपायुक्त डा. यश गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में उपायुक्त डा. गर्ग ने बताया कि इस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति का दो लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा मुफत होगा और स्थाई अंग भंग होने पर उसे एक लाख रूपए तक की सहायता राशि मिलेगी।
उपायुक्त कार्यालय में आयोजित इस बैठक में डा. गर्ग ने कहा कि यह योजना श्रमिको के लिए कॉफी लाभदायक है और योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को अपने नजदीकी सीएससी सैंटर पर जाकर अपना रजिस्टेªशन करवाना होगा। व्यक्ति खुद भी ीजजचरूध्ध्मेीतंउण्हवअण्पद पर जाकर अपना व अपने परिवार के सदस्यों का रजिस्टेªशन कर सकता है। यह रजिस्टेªशन बिल्कुल मुफत किया जा रहा है। इसमें वे श्रमिक ही अपना रजिस्टेªशन करवा सकते हैं जिनकी आयु 16 वर्ष से 59 वर्ष तक है और जो इनकम टैक्स नहीं भरते और ना ही उन्हें ईपीएफओ या ईएसआईसी का लाभ मिल रहा है।
डा. गर्ग ने बताया कि ई-श्रम योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों की श्रेणी में छोटे और मध्यम किसान, खेतों में काम करने वाले मजदूर, मनरेगा योजना के श्रमिक, पशुपालन श्रमिक, सब्जी और फल रेहड़ी लगाने वाले, घरेलू कार्य करने वाले व्यक्ति, आशा वर्कर, रिक्शा या ऑटो रिक्शा ड्राईवर, लकड़ी का काम करने वाले, दूध विक्रेता, प्रवासी श्रमिक, ईंट भट्ठा या पत्थर का काम करने वाले व्यक्ति, भवन व अन्य निर्माण कार्य में लगे श्रमिक आदि आते हैं। उन्होंने बताया कि रजिस्टेªशन करवाने वाले व्यक्तियों को ई-श्रम कार्ड मिलेगा, जिससे अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने मे भी उन्हें मदद मिलेगी। डा. गर्ग ने यह भी बताया कि इसके लिए ई-श्रम पोर्टल भी लांच किया गया है जिसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा और यह पोर्टल श्रमिको को उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहायक होगा।