गुरुग्राम, 02 जनवरी।
जिला के किसानों से कृषि विभाग द्वारा एसएमएएम तथा एनएफएसएम स्कीम के तहत विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की तिथि 15 जनवरी तक रखी गई है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग गुरुग्राम के उप निदेशक डॉ अनिल कुमार ने बताया इन स्कीमों के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र 40 से 50 तक अनुदान पर दिए जाएंगे।जिसमे कृषि यंत्र जैसे बैटरी,इलेक्ट्रिक,सौर संचालित पावर वीडर, सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टी टूल बार, स्व- चालित उच्च क्लीयरेंस बूम स्प्रेयर, लोडर,भूसा कटर के साथ उच्च क्षमता वाला चारा काटने वाला यंत्र, ट्रैक्टर चालित सिलेज पैकिंग मशीन, ट्रैक्टर चालित सिलेज बेलर (1400-1500 किग्रा/घंटा), बैटरी चालित उर्वरक प्रसारक, ब्रिकेट बनाने की मशीन (500-1000 किलोग्राम/घंटा क्षमता), बायोमास पेलेटिंग मशीन, ट्रैक्टर चालित उर्वरक प्रसारक, ट्रैक्टर संचालित हाइड्रोलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर, एमबी प्लोऊ, सब सोइलर, मल्टी क्रॉप बेड प्लान्टर, रेज्ड बेड प्लान्टर, स्वचालित चावल ट्रांसप्लांटर (4पंक्ति), ट्रैक्टर चालित विनोइंग मशीन ग्राम क्लीनर सह ग्रेडर, विनोइंग फैन, ट्रैक्टर पर लगे रीपर कम बाइंडर, बाजरा मशीन, बाजरा मिल, मक्का थ्रेशर (ट्रैक्टर चालित), मक्का शेलर, वायवीय प्लान्टर मशीन (ट्रैक्टर चालित), तेल निकालने वाला, मक्का डिहस्कर (ट्रैक्टर चालित), मक्का शेलर, गन्ना श्रेश कटर, मोबाइल/कॉटन श्रेडर (ट्रैक्टर चालित), लोडर, डोजर, बेकहो (ट्रैक्टर चालित), गाय के गोबर से ब्रिकेटिंग मशीन, गोबर, निर्जलीकरण मशीन, धान मोबाइल ड्रायर, लेजर लैंड लेवल (कंप्यूटर कराई), कपास बीज ड्रिल और ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थी किसानों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा डीसी की अध्यक्षता में ऑनलाइन ड्रा के द्वारा किया जाएगा। स्कीम की ज्यादा जानकारी के लिए किसान एग्री पोर्टल पर लॉगिन कर विवरण देख सकते हैं। कृषि यंत्र लेने के इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता यादवेन्द्र सिंह ने बताया कि अगर किसी किसान को व्यक्तिगत आवेदन करना है तो उसने आवेदित कृषि यंत्र पर पिछले तीन वर्षों के दौरान (2020-21, 2021-22 से 2022-23) अनुदान न लिया हो। किसान के नाम राज्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी होना आवश्यक है। जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी में सफल चयन के बाद किसान को हरियाणा रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी, किसान के नाम जमीन व उसकी पटवारी रिपोर्ट (केवल लघु व सीमांत किसान), किसान का बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, स्वयं घोषणा पत्र, मेरी फसल मेरा ब्योरा का पंजीकरण की कॉपी व यदि अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आदि सहायक कृषि अभिंयता कार्यालय में जमा करवाने होंगे। व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक दो कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक, गुरुग्राम या सहायक कृषि अभियंता, गुरुग्राम कार्यालय या मोबाइल नम्बर 01242309500 पर सम्पर्क किया जा सकता है।