मोरिंडा 19 जनवरी (भटोआ)
मोरिंडा पुलिस ने पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की शिकायत पर बुरमाजरा गांव की एक कोठी में लगे बिजली के मीटर को नष्ट करने के आरोप में एक महिला के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.
इस संबंध में जानकारी देते हुए मोरिंडा सदर पुलिस के एसएचओ इंस्पेक्टर श्री हर्ष मोहन गौतम ने बताया कि पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कुराली सब डिवीजन के सहायक कार्यपालक अभियंता ने हरजीत कौर पत्नी दिवंगत दलबीर सिंह निवासी गांव कोटली पुलिस स्टेशन चमकौर साहिब, के खिलाफ दिये गये आवेदन के अनुसार गांव बूरमाजरा निवासी मिस्टर गुरजीत सिंह लंबे समय से अपने भाई और माता-पिता के साथ कैलिफोर्निया (यूएसए) में रह रहे हैं, जिनकी अनुपस्थिति में उनके दादा स्वर्गीय गुरदेव सिंह , गुरजीत सिंह के पैतृक कोठी गांव बूरमाजरा में रहते थे. उनकी भूआ हरजीत कौर ने यह कोठी अपने पिता से वसीयत के जरिए अपने नाम पर हासिल कर ली थी. जब गुरजीत सिंह वगैरा को इस बात का पता चला तो वह 8 दिसंबर, 2012 को भारत लौट आए और परिवार के रिश्तेदारों की मौजूदगी में हरजीत कौर से 12 लाख रुपये में यह कोठी खरीद ली और उसी दिन हरजीत कौर से कोठी का कब्जा भी ले लिया गया.1 जनवरी 2013 को गुरजीत सिंह की मां कुलदीप कौर ने इस मकान में गुरजीत सिंह के नाम से मीटर लगवाया था.अपने भाई के परिवार के साथ रहने कैलीफोर्निया रहने कारण हरजीत कौर ने बेईमानी की नीयत से इस मकान पर दोबारा कब्जा कर लिया और गुरजीत सिंह के परिवार द्वारा दिए गए पैसे लेने से भी मुकर गई. इस बाबत उसकी भाभी कुलदीप कौर ने भारत आकर हरजीत कौर के खिलाफ उच्चाधिकारियों से याचिका दायर की थी। उनकी जांच और कानूनी राय के बाद, हरजीत कौर के खिलाफ 9 अक्टूबर 2022 को आईपीसी की धारा 406/420/380 के तहत केस नंबर 52 दर्ज किया गया था। जिसमें हरजीत कौर को भी गिरफ्तार किया गया है.
उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने अपने आवेदन में आगे कहा है कि हरजीत कौर ने इस कोठी में गुरजीत सिंह के नाम पर लगा बिजली का मीटर खुर्द बुर्द कर और इस घर के कब्जे का सबूत बनाने के लिए इसे नष्ट कर दिया और इस कोठी में अपने नाम पर एक नया बिजली मीटर लगवा लिया, जबकि वह जानती थी कि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.ऐसा कर उसने बिजली बोर्ड व गुरजीत सिंह की संपत्ति से छेड़छाड़ की है।
इंस्पेक्टर हर्ष मोहन गौतम ने बताया कि मोरिंडा सदर पुलिस ने हरजीत कौर के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 136 के तहत मामला संख्या 02 दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.