नई दिल्ली, 17 अप्रैल
राष्ट्रीय राजधानी में हनुमान जयंती के अवसर पर शोभायात्रा जुलूस के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 किशोरों सहित कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।
आरोपियों की पहचान जाहिद (20), अंसार (35), शाहजाद (33), मुख्तार अली (28), मो. अली (18), आमिर (19), अक्सर (26), नूर आलम (28), मोहम्मद असलम (21), जाकिर (22), अकरम (22), इम्तियाज (29), मो. अली (27), अहीर (37), शेख सौरभ (42), सूरज (21), नीरज (19), सुकेन (45), सुरेश (43) और सुजीत सरकार (38), सभी जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं।
इनके अलावा दो नाबालिगों को भी पकड़ा गया है।
पुलिस उपायुक्त (उत्तर पश्चिम) उषा रंगनानी ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्तियों के कब्जे से तीन आग्नेयास्त्र और पांच तलवारें भी बरामद की गई हैं।
आरोपियों के खिलाफ धारा 147 (दंगा करने की सजा), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस), 149 (गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी), 186 (जनता के निर्वहन में लोक सेवक को बाधित करना), 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), 332 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दंड), 427 (शरारत से नुकसान पहुंचाना) पचास रुपये की राशि), 436 (आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा घर, आदि को नष्ट करने के इरादे से शरारत), 307 (हत्या का प्रयास), 120 बी (आपराधिक साजिश की सजा) भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। (आईएएनएस)|