पटियाला,19 जनवरी 2022
आम आदमी पार्टी पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में पटियाला निवासी सौरभ जैन के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। कोर्ट को दिए हलफनामे में चड्ढा के वकील ने आरोप लगाया गया कि सौरभ जैन ने अपने निहित राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप नेता राघव चड्ढा की बेदाग छवि,प्रतिष्ठा और सद्भावना को धूमिल करने के लिए एक पूर्व-नियोजित साजिश रची है।
माननीय एमएम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया शिकायत में मामले का पता लगाने के साथ-साथ सबूत के तौर पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान से देखने के बाद आपराधिक मानहानि के अपराध का संज्ञान लिया। ऐसे मामले में सजा के रूप में 2 साल की कैद तक का प्रावधान है। कोर्ट में उनके वकील ने बताया कि सौरभ जैन ने राघव चड्ढा को बदनाम करने के लिए नापाक राजनीतिक इरादे से भ्रष्टाचार के निराधार आरोप लगाए हैं।
राघव चड्ढा दिल्ली के विधायक हैं और साथ ही दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। वह दिल्ली विधानसभा की कई समितियों के अध्यक्ष भी हैं और उनके पास आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब मामलों के सह-प्रभारी होने की प्रमुख जिम्मेदारी भी है। शिकायत में आगे कहा गया है कि प्रकाशित अपमानजनक सामग्री स्पष्ट रूप से राजनीति से प्रेरित है और पूरे देश में खासकर दिल्ली के लोगों के बीच राघव चड्ढा की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ऐसा किया गया है।