गांधीनगर, 30 जनवरी :
गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने सोमवार को आसाराम बापू को 2013 के एक बलात्कार के मामले में दोषी पाया है, जो मंगलवार को सजा की घोषणा करेगी। हालांकि, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने बलात्कार के मामले में छह अन्य आरोपियों- आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, बेटी भारती, निर्मला लालवानी, मीरा कलवानी, ध्रुवबेन लालवानी और जावंतीबेन चौधरी को बरी कर दिया।